कटनीमध्यप्रदेश

इटौली राशन दुकान के विक्रेता के विरूद्ध  कलेक्टर श्री यादव के निर्देश  पर पुलिस थाना ढीमरखेड़ा में दर्ज हुई प्राथमिकी

इटौली राशन दुकान के विक्रेता के विरूद्ध  कलेक्टर श्री यादव के निर्देश  पर पुलिस थाना ढीमरखेड़ा में दर्ज हुई प्राथमिकी

कटनी से सौरभ श्रीवास्तव की रिपोर्ट 

10.72 लाख रुपये से अधिक मूल्य के खाद्यान्न का खुर्द-बुर्द होना पाया गया

कटनी (30 जनवरी) –  विकासखण्ड ढीमरखेड़ा के शासकीय उचित मूल्य दुकान इटौली दुकान कोड नंबर 4206052 के दुकान विक्रेता कीर्तेश सिंह ठाकुर द्वारा गेंहू, चावल एवं शक्कर के खाद्यान्न के खुर्द-बुर्द और हेरा-फेरी करने से 10 लाख 72 हजार 191 रूपये का अपयोजन पाये जाने के मामले में बुधवार 29 जनवरी को कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी बृजेश कुमार जाटव द्वारा भारतीय न्याय संहिता और आवश्यक वस्तु अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत ढीमरखेड़ा पुलिस थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई।

            सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचित मूल्य दुकानों से पात्र हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण व्यवस्था में हेराफेरी करने के मामले में ढीमरखेड़ा क्षेत्र की यह ग्यारहवी एफआईआर है। कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव के निर्देश के बाद एफआईआर दर्ज कराई गई है।

यह है प्रकरण

            कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी बृजेश कुमार जाटव द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान इटौली की जांच पर पीओएस मशीन की ऑनलाइन पोर्टल में गेहूं 259.16 क्विंटल, चावल 147.08 क्विंटल, नमक 2.28 क्विंटल एवं शक्कर 0.22 क्विंटल प्रदर्शित होना पाया गया। जबकि भौतिक सत्यापन के दौरान गेहूं 11 क्विंटल, चावल 14.50 क्विंटल एवं नमक 11 क्विंटल एवं शक्कर 0.19 क्विंटल पाया गया है। इस तरह सत्यापन के बाद गेहूं की मात्रा करीब 248.16 क्विंटल, चावल 132.58 क्विंटल, शक्कर  0.03 क्विंटल, कम होना पाया गया। जबकि नमक 8.72 क्विंटल अधिक मात्रा में पाया गया । इस प्रकार कुल 10 लाख 72 हजार 199 रूपये के की खाद्य सामग्री अपयोजित होना पायी गयी। शासकीय उचित मूल्य दुकान इटौली के विक्रेता कीर्तेश सिंह ठाकुर निवासी ग्राम बस्ती बरेहटा ढीमरखेड़ा द्वारा खाद्यान्न सामग्री में जानबूझकर अनियमितता करना पाया गया। जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण नियमों और प्रावधानों का उल्लंघन है।

            उक्त अनियमितता पर कीर्तेश  सिंह ठाकुर  के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 316 एवं 318 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारी 3 और 7 के तहत ढीमरखेड़ा पुलिस थाना में प्राथमिकी क्रमांक 0048 दर्ज कराई गई है।

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